केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए एक ई-अभियान शुरू किया है. यह अभियान 20 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 के बीच कुल 11 दिनों तक चलेगा.
करदाताओं की सुविधा के लिए यह 11 दिवसीय ई-अभियान शुरू किया गया है. यह उन करदाताओं और आकलनकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नॉन-फाइलर्स हैं या उनके रिटर्न में विसंगतियां/ कमियां हैं.
उद्देश्य
इस ई-अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के पास उपलब्ध अपने वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी की पुष्टि करने में मदद करना है. यह वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए कर निर्धारितियों पर लागू होता है. यह अभियान नोटिस और जांच प्रक्रिया से बचने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन को सक्षम करने का प्रयास करता है.
लाभ
करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह ई-अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत, आईटी विभाग उन करदाताओं की पहचान करने के लिए ईमेल और एसएमएस भेजेगा, जिनके ऐसे वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी को सत्यापित करने के लिए होगा, जो आईटी विभाग द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसेकि, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस), स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (एसएफटी), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) और फॉरेन रिमिटेंस (फॉर्म 15CC) से प्राप्त किये गये थे.
मुख्य विशेषताएं
- इस ई-अभियान के तहत, करदाता एक निर्दिष्ट पोर्टल पर अपने उच्च मूल्य लेनदेन के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
- करदाताओं को किसी भी आयकर कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन जमा करनी होगी.
- वे निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करके अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे:
(i) सूचना सही है
(ii) सूचना पूरी तरह से सही नहीं है
(iii) किसी अन्य व्यक्ति/ वर्ष से संबंधित जानकारी
(iv) सूचना डुप्लिकेट/ अन्य प्रदर्शित जानकारी में शामिल है
(v) सूचना अस्वीकृत है.
- I-T विभाग के डाटा विश्लेषण से यह पता चला था कि उच्च मूल्य लेनदेन वाले कुछ करदाताओं ने आकलन वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रासंगिक) के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है.
- इस विश्लेषण से रिटर्न फाइलरों के एक और ऐसे समूह का भी पता लगा, जिनके उच्च मूल्य के लेनदेन उनके आयकर रिटर्न के अनुरूप नहीं थे.
पृष्ठभूमि
इस आकलन वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रासंगिक) के लिए आयकर रिटर्न भरने और संशोधित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 है. आईटी विभाग ने करदाताओं से अपनी सहजता और लाभ के लिए ई-अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया है.
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