Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और घने स्मॉग के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का फेज 3 शुक्रवार से लागू कर दिया. GRAP-3 के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, स्टोन क्रशर, और BS-III पेट्रोल व BS-IV डीजल वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा.
सरकार स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने पर भी विचार कर सकती हैं. हालांकि, रेलवे, मेट्रो, अस्पताल और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर कार्य की अनुमति है दिल्ली के प्रदूषण का 30% हिस्सा स्थानीय और 35% आसपास के क्षेत्रों से आता है.
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GRAP क्या है?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के अनुसार GRAP को चार फेज में बांटा गया है:
- फेज I: 'खराब' (AQI 201-300)
- फेज II: 'बहुत खराब' (AQI 301-400)
- फेज III: 'गंभीर' (AQI 401-450)
- फेज IV: अत्यधिक 'गंभीर' (AQI >450)
GRAP-3 के तहत क्या है प्रतिबंधित:
GRAP फेज-3 के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है:
- निर्माण और विध्वंस (डेमोलिशन) गतिविधियां.
- स्टोन क्रशर ऑपरेशन
- खनन और उससे संबंधित सभी गतिविधियां
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMVs) का परिचालन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में.
GRAP-3 के तहत किसकी है अनुमति?
कुछ विशेष परियोजनाओं से जुड़े निर्माण और डेमोलिशन कार्यों को छूट दी गई है, जैसे:
- रेलवे सेवाओं/स्टेशन से संबंधित परियोजनाएं.
- मेट्रो रेल सेवाएं और स्टेशन.
- हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल.
- राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट
- अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं.
- हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाएं.
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की आपूर्ति परियोजनाएं.
क्या स्कूल भी किये जायेंगे बंद?
GRAP-3 के तहत NCR सरकारें और दिल्ली सरकार कक्षा V तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने और ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत पर विचार कर सकती हैं. हालांकि, इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठा सकती है.
गैर-प्रदूषणकारी कार्यों की अनुमति:
NCR में सभी निर्माण परियोजनाओं के तहत प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, फर्निशिंग और इंटीरियर डेकोरेशन जैसे गैर-धूल पैदा करने वाले कार्यों की अनुमति है.
प्रदूषण के क्या है कारण?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अक्टूबर 12 से नवंबर 3 तक, दिल्ली में प्रदूषण का 30.34% स्थानीय स्रोतों से और 34.97% NCR और अन्य क्षेत्रों से हुआ. बता दें कि GRAP के अंतर्गत दिए गए निर्देश वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लागू किए जाते हैं. सभी नागरिकों से अपील है कि वे इन नियमों का पालन करें और वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान दें.
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