नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में एयरपोर्ट्स पर हुई अव्यवस्था को देखते हुए नए नियम लागू किये है. इस समय एयरपोर्ट्स पर कोहरे के कारण हो रही फ्लाइट्स की देरी को देखते हुए ये नियम लागू किये गए है.
दिल्ली हवाईअड्डे पर हाल ही में घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हुई और कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गयी, जिसके कारण एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जिसके कारण डीजीसीए ने नियमों में कुछ बदलाव किये है.
हाल के समय में कोहरे को देखते हुए कई एयरलाइन्स ने चालक दल के रोटेशन में बदलाव और डीसिंक्रोनाइजेशन किया है.
तीन घंटे से अधिक की देरी पर फ्लाइट्स होंगी कैंसिल:
डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट की अव्यवस्था से निपटने के लिए एयरलाइन्स को कुछ छूट दी है. डीजीसीए ने "बोर्डिंग से मना करने, उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.
एसओपी में कहा गया है कि एयरलाइंस उन उड़ानों को रद्द कर सकती है जिनकी उड़ान में 3 घंटे से अधिक की देरी हो गयी है. इससे यात्रियों को असुविधा तो होगी लेकिन एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ को मैनेज किया जा सकेगा.
डीजीसीए ने क्या बदलाव किये:
डीजीसीए ने एयरलाइंस को आदेश दिए है कि उड़ानों की देरी के संबंध में सटीक वास्तविक समय की जानकारी यात्रियों को देने की आवश्कता है. जिसे एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट और सम्बंधित यात्रियों के लिए एसएमएस/व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा अग्रिम सूचना के तौर पर की जाये.
साथ ही हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को उड़ान में देरी के संबंध में सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध करानी होगी. इसके अतिरिक्त उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जाना जरुरी कर दिया गया है.
फ्लाइट्स कैंसिल पर फुल रिफंड:
डीजीसीए ने फ्लाइट्स कैंसिल करने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किये है. फ्लाइट्स कैंसिल की स्थिति में एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकट का पूरा रिफंड और इसके अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी. इसके अतिरिक्त, एयरलाइन उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करेगी जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते समय पहले ही हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए पहुंच चुके हैं.
उड़ान में देरी की स्थिति में, एयरलाइन को कुल उड़ान देरी के आधार पर भोजन और मील्स, यात्री को वैकल्पिक उड़ान/टिकट का पूरा रिफंड या होटल आवास (स्थानांतरण सहित) प्रदान करना आवश्यक है.
फ्लाइट्स की देरी की स्थिति में क्या है नियम:
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) दिशानिर्देशों के तहत यात्री उड़ान में देरी की स्थिति में नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर विशिष्ट प्रावधानों के हकदार होंगे.
24 घंटे से कम की देरी: फ्लाइट्स में 24 घंटे से कम की देरी की स्थिति में यात्री हवाई अड्डे पर भोजन और मील्स के हक़दार होंगे.
24 घंटे से अधिक की देरी: फ्लाइट्स में 24 घंटे से अधिक की देरी की स्थिति में यात्रियों को स्थानान्तरण के साथ होटल की व्यवस्था के हक़दार होंगे. वहीं फ्लाइट्स में 6 घंटे की देरी की स्थिति में यात्री यात्री वैकल्पिक फ्लाइट्स उया फुल रिफंड के हक़दार होंगे.
दिशा-निर्देश न मानने पर क्या होगा:
ऐसे मामलों में जहां एयरलाइंस निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है तो कोई विशेष दंड का प्रावधान नहीं किया गया है. हालाँकि, यात्री डीजीसीए या विमानन मंत्रालय को लिख सकते हैं या एयरसेवा ऐप पर शिकायत कर सकते हैं.
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