केंद्र सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा तीन लाख के बजाए दो लाख रुपये कर दी है. केंद्र सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा को घटाकर दो लाख करने का प्रस्ताव दिया है.
केंद्र सरकार ने कालेधन को रोकने के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के आधार पर तीन लाख से अधिक के कैश ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई थी.
बजट में केंद्र सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन के लिए तीन लाख रुपये की लिमिट तय की थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन का एलान किया है.
फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ ही नकदी में लेनदेन की सीमा का नया नियम प्रभावी माना जाएगा. साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि तय सीमा से ज्यादा नकद में लेनदेन करने वाले को 100 फीसदी जुर्माना देना होगा.
इस नियम की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपये हो गई है. केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद तीन लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनेदेन पर पाबंदी लगाई थी.
राजस्व सचिव हसमुख दहिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया है. अब नकद लेनदेन की सीमा दो लाख रुपये कर दी गई है. इससे अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना लगाया जाएगा.
दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन करने पर 100 फीसदी जुर्माना लगेगा. वित्त विधेयक में जो संशोधन हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नकद लेनदेन की सीमा दोलाख रुपये करने का प्रावधान है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को बजट पेश करते हुए यह सीमा एक अप्रैल के प्रभाव से तीन लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा था.
संशोधन पेश किये जाने के बाद राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा था कि प्रावधान का उल्लंघन होने पर इतनी ही राशि का जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माना उस व्यक्ति या इकाई से वसूला जाएगा जो नकद प्राप्त करेंगे.
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