हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया है. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है. इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा.
हरियाणा सरकार ने इसे लेकर 06 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन भी जारी किया. इस कानून के अंतर्गत हरियाणा की जनता को प्राइवेट नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस अधिनियम में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा.
यह अधिनियम किस पर लागू होगा?
इस कानून के अनुसार, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर अधिनियम लागू होगा.
हालांकि, पहले यह कोटा 50 हजार रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था. लेकिन अब इसे घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया.
राज्य के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा
इस अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद हजारों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार के इस कानून से राज्य के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा. हमने वादा किया था कि हम निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे, जिसे हमने पूरा किया है और यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा.
यह विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया गया
यह रोजगार विधेयक पिछले साल नवंबर में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. राज्यपाल एसएन आर्य ने 26 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी. स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) का मुख्य चुनावी वादा था. जननायक जनता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी.
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