28 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने पीयर टू पीयर (Peer to Peer (P2P)) लेंडिंग को नॉन– बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी ( गैर– बैंकिंग वित्तीय कंपनी– एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया.
इस परामर्श पत्र पर सुझाव या टिप्पणियां आरबीआई के गैर– बैंकिंग नियमन विभाग को 31 मई 2016 तक भेजी जा सकती हैं.
परामर्श पत्र में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लाभ और हानि की रूपरेखा दी गई है और गतिविधि को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा का प्रस्ताव दिया गया है.
इसमें न्यूनतम पूंजी, अनुमेय गतिविधि, प्रशासन की आवश्यकताएं और ग्राहकों के साथ बातचीत एवं डाटा सुरक्षा के लिए उचित व्यवहार संहिता शामिल है.
पीयर–टू– पीयर लैंडिंग क्या है?
यह क्राउडफंडिंग का एक रूप है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है– असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए उधार लेने वालों के साथ उधार देने वालों का मिलान करने वाले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना.
पीयर–टू– पीयर लैंडिंग की विशेषता
• उधार लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति या व्यापार हो सकता है जिसे ऋण की जरूरत हो.
• ऋण देने वाला प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति हो सकता है.
• प्लेटफॉर्म से उधार लेने वाला और उधार देने वाला दोनों ही शुल्क का भुगतान करते हैं.
• P2P प्लेटफॉर्मों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति और सीमा के कई प्रकार है एवं वैश्विक नियामक प्रथाएं भी अलग– अलग हैं.
• P2P उधार देना अलग– अलग न्यायालय में नियामकों द्वारा अलग ढंग से पेश किया गया है.
• कुछ न्यायालय इन्हें बैंकिंग की तरह मानते हैं तो कुछ मध्यस्थ के तौर पर.
• इस्राइल और जापान जैसे देशों के न्यायालयों में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.
P2P उधार देने को विनियमित करने के पांच तरीके
• परिभाषा की कमी के माध्यम से मुक्त बाजार/ अनियमित– चीन, इक्वाडोर, मिस्र, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया
• मध्यस्थ विनियमन– ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा (ओंटारियो), न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंग्डम
• बैंकिंग विनियमन– फ्रांस, जर्मनी, इटली
• अमेरिकी मॉडल– संयुक्त राज्य अमेरिका
• प्रतिबंधित– इस्राइल, जापान
भारत में फिलहाल कई ऑनलाइन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्मों की मौजूदगी के बाद भी इनके कामकाज को प्रशासित करने वाली कोई स्पष्ट नियामक रूपरेखा नहीं है.
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