सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को पांच सितारा होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को यह अनुमति तब दी जब निगम ने कोर्ट को बताया कि नीलामी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अगले दो हफ्तों में नीलामी हो जाएगी.
होटल को लेकर एनडीएमसी और टाटा ग्रुप के बीच की लड़ाई का मामला होईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था जिसे लेकर 20 अप्रैल 2017 को फैसला दिया गया.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कहा कि अगर टाटा ग्रुप नीलामी के जरिये होटल ताज मानसिंह नहीं हासिल कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे छह माह के दरम्यान होटल को खाली करना होगा.
बता दें कि एनडीएमसी ने टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) को 33 वर्ष के लिए लीज पर दिया था, जिसकी समय सीमा वर्ष 2011 में खत्म हो गई थी. जिसके बाद एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी की नीलामी का निर्णय लिया. हालांकि टाटा की ओर से इस लीज को बढ़ाने की मांग की जा रही थी.
गौरतलब है कि मानसिंह रोड पर बने ताज होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे जिससे नीलामी रुक गई थी.
दरअसल एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को वर्ष 1976 में आईएचसीएल को 33 साल के लीज पर दिया गया था और एग्रीमेंट के अंतर्गत 11 मंजिला होटल तैयार कर चलाया जा रहा था.
यह लीज वर्ष 2011 में समाप्त हो गया. इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया.
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