केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदशों के उपराज्यपालों के वेतन और भत्तों के संशोधन को स्वीकृति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है. इससे उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिव के समकक्ष हो जाएंगे.
भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारियों का वेतन 1-1-2016 से सीसीएस (संशोधित) वेतन नियम, 2016 के अनुसार 80,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,25,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है.
संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारियों के बराबर होते हैं. पिछली बार 1 जनवरी 2006 से संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते संशोधित किए गए थे.
इस संशोधन के साथ उप-राज्यपालों के वेतन एवं भत्ते प्रतिमाह 26,000 रूपये (निर्धारित) से बढ़ाकर महंगाई भत्ता, 4,000 रूपये प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता और स्थानीय भत्तों को जोड़कर 80,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया था.
मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत और ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत और ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है.
इससे उन लोगों की वापसी सुनिश्चित हो सकेगी, जिनके पास नागरिकता के सत्यापन के बाद दूसरे के क्षेत्र में रहने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है.
इससे ऐसे नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी, जो एक निर्दिष्ट अवधि में दूसरे के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं.
समझौता ज्ञापन के बाद राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त समझौते के साथ ही ब्रिटेन की वीजा व्यवस्था उन लोगों के लिए उदार हो सकेगी, जो कानूनी रूप से ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं.
मंत्रिमंडल ने सीआईएल तथा सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन की मंजूरी दी
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन की मंजूरी दी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (ओआरडी अधिनियम, 1948) के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना की धारा 3 (xiii) को संशोधित करते हुए अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दे दी है.
इस संशोधन के कारण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 (पीएनजी नियम, 1959) के अंतर्गत कोल इंडिेया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की निकासी के लिए पीएनजी नियम 1959 के अंतर्गत लाइसेंस और पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करने के मामले में राहत दी जाती है.
यह निर्णय ‘ व्यावसायिक सुगमता’ के सरकार की पहलों के अनुरूप है। इससे सीबीएम की खोज और दोहन के काम में तेजी आएगी, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी तथा प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में कमी आएगी.
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