केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जुलाई 2016 को संसद में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी प्रदान की.
संशोधन का उद्देश्य कानूनी एवं प्रशासनिक दृष्टि से विधेयक को मजबूती प्रदान करना है ताकि विधेयक की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके तथा उसके क्रियान्वयन में आसानी हो सके.
विधेयक द्वारा बेनामी लेनदेन पर पूर्ण रोक लगाने तथा अनुचित व्यव्हार द्वारा कानून का गलत उपयोग रोका भी जायेगा.
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इस संशोधन द्वारा सरकार को बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्राप्त होगा. हालांकि, जिन लोगों ने आय घोषणा योजना के तहत अपनी बेनामी संपत्ति का ब्योरा दिया है उन्हें राहत दी जाएगी.
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