अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा के खिलाफ मुकदमा वापस लिया. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने 5 दिसंबर 2014 को केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया. इस प्रकार उनके खिलाफ मामला समाप्त हो गया. उन पर वर्ष 2007 में चुनाव के बाद जातीय हिंसा में अपनी भागीदारी एवं मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर किया गया.
केन्याटा जातीय हिंसा में भाग लेने के कारण अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के समक्ष पेश होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के मुख्य अभियोजक फाटो बनसोडे द्वारा राष्ट्रपति केन्याटा के खिलाफ दायर नोटिस वापस लेने के बाद मामला समाप्त कर दिया गया. नोटिस के कारण केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा उचित संदेह से परे दोषी साबित हो सकते थे जो सबूत की कमी के कारण दायर किया गया था. इसके अलावा, केन्या द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने से यह मामला उलझ गया था.
अगर मामले से संबंधित अधिक सबूत उपलब्ध हो जाते हैं तब अभियोजन पक्ष के पास आरोपों को दुबारा दर्ज करने का अधिकार सुरक्षित है.
प्रकरण
केन्याटा पर वर्ष 2007 में विवादित चुनाव के बाद जातीय हिंसा के दौरान 1200 से अधिक लोगों की हत्या में मदद करने का आरोप लगाया गया था. इस जातीय हिंसा के कारण छह लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा.
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