असम में विधान परिषद् के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

Nov 30, 2013, 17:14 IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम राज्य में विधान परिषद् के गठन हेतु 26 नवंबर 2013 को मंजूरी प्रदान की.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम  राज्य में विधान परिषद् के गठन हेतु 26 नवंबर 2013 को मंजूरी प्रदान की. असम भारत का दूसरा राज्य है जहां वर्ष 2013 में विधान परिषद् के गठन को मंजूरी दी गयी है, पहला राज्य राजस्थान है. छह  राज्यों में विधान परिषद् पहले से ही कार्यरत है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार,जम्मू और कश्मीर, आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल है. असम और राजस्थान को मिलाकर अब इनकी संख्या आठ हो जाएगी.

विधान परिषद् के गठन की प्रक्रिया

संविधान में उल्लेखित अनुछेद 169 में विधान परिषद् के गठन का प्रावधान है. इसके अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद् के गठन में न्यूनतम 40 सदस्य होंगे.  अधिकतम विधान सभा के कुल सदस्यों का 1/3. इस प्रकार असम विधान परिषद् में 42 सदस्य होंगे. विधान परिषद् को उच्च सदन कहते है, विधान सभा को निम्न सदन. विधान परिषद् का उत्सादन(समाप्ति) विधान सभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा. विधान सभा और विधान परिषद् का उल्लेख संविधान के भाग छह के अंतर्गत अनुछेद 168 और 169 में किया गया है.

विधान परिषद् में सदस्यों का प्रतिनिधित्व
•    1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएंगे .
•    1/3 सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाएंगे.
•    1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत (कला ,विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा के क्षेत्र से)
•    1/12 सदस्य स्नातको द्वारा चुने जाएंगे.
•    1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे.

विधान परिषद् के सदस्यों का  कार्यकाल
•    विधान परिषद् कभी भंग नहीं होती.
•    विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है.
•    विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है.
•    विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ६ वर्ष होता है. इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते है और रिक्त हुए स्थानों पर नये सदस्य निर्वाचित होते है.
•    विधान परिषद् अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को सभापति और उप सभापति चुनती है.
•    इनके वेतन भत्ते विधान मंडल द्वारा निर्धारित होते है.

विधान परिषद् से संबंधित तथ्य
संविधान में उल्लेखित अनुछेद 169 में विधान परिषद् के गठन का प्रावधान है. इसके अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद् के गठन में न्यूनतम 40 सदस्य होंगे.  अधिकतम विधान सभा के कुल सदस्यों का 1/3. इस प्रकार असम विधान परिषद् में 42 सदस्य होंगे.  विधान सभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा.  विधान परिषद् का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुछेद 169 में किया गया है.

राज्य का नाम

विधान परिषद् मे सीटो की संख्या

उत्तर प्रदेश

99

बिहार

75

जम्मू और कश्मीर

36

आंध्र प्रदेश

90

कर्नाटक

75

महाराष्ट्र

78

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