सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन कानून को लागू करने में कथित विफलता के लिए उत्तराखंड और छह अन्य राज्यों को नोटिस जारी किए. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 19 जुलाई 2013 को यह निर्णय दिया.
सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर केन्द्र सहित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश अण्डमान निकोबार द्वीप समूह से जवाब मांगा. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2005 में बने आपदा प्रबंधन कानून को लागू करने में ये सरकारें विफल रही हैं. जिन सात राज्यों को नोटिस जारी किए हैं, वे हैं – उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात.
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