कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वर्ष 2012-13 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय लिया. यह वित्तवर्ष 2011-12 की तुलना में 0.25 प्रतिशत अधिक है. यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में 25 फरवरी 2013 को लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रममंत्री मल्लिकाजरुन खड़गे ने की. यह बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) के मामलों में निर्णय करने वाली सर्वोच्च समिति है.
भविष्य निधि पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने से संगठन पर 4 करोड़ 13 लाख रूपए का भार पड़ेगा. इससे 5 करोड़ से अधिक पीएफ धारकों को लाभ होना है.
विदित हो कि वित्तवर्ष 2010-11 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर 9.5 प्रतिशत ब्याज दिया था. ईपीएफओ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंध करने वाली एक संस्था है. ईपीएफ पर ब्याज दर की अधिसूचना वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी की जाती है. सामान्यत: ब्याज दर की घोषणा वित्तवर्ष के शुरू में ही कर दी जाती है.
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