केंद्र ने ओडीशा सरकार को मनरेगा योजना के लाभार्थियों को विलंबित भुगतान देने को कहा

Jan 13, 2014, 13:03 IST

केंद्र सरकार ने ओडीशा सरकार को 10 जनवरी 2014 को मनरेगा योजना के लाभार्थियों को विलंबित भुगतान करने का निर्देश दिया.

केंद्र सरकार ने ओडीशा सरकार को 10 जनवरी 2014 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) योजना के लाभार्थियों को विलंबित भुगतान करने का निर्देश दिया.

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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने ओडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखी चिट्ठी में राज्य में मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों के भुगतान में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की. अपनी चिट्ठी में जयराम रमेश ने भुगतान के मौलिक प्रावधानों – ‘योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर उनका भुगतान कर दिया जाएगा’, के उल्लंघन का उल्लेख किया.

ओडीशा में मनरेगा के तहत काम कर चुके श्रमिकों को कुल 216 करोड़ रुपये दिए जाने हैं जो कुल मजदूरी भुगतान का 41% है. देरी के इस क्रम में राज्य सरकार ने कुल पारिश्रमिक के 29 करोड़ रुपये का भुगतान में 60 दिनों से भी ज्यादा की देरी की थी. ओडीशा सरकार ने 15 दिनों में भुगतान करने के अधिनियम का उल्लंघन किया है.

इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी का समय पर भुगतान और देरी होने पर उचित मुआवजे को सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा की अनुसूची– II में संशोधन किया था. यह संशोधन प्रक्रिया को जवाबदेह और पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था.

अपनी चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री को भुगतान में होने वाली देरी के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने को कहा है. साथ ही इसमें लाभार्थियों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान, मुआवजे के साथ जल्द से जल्द करने की भी बात कही.

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