केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 12 मार्च 2015 को 'फार्मा जन समाधान' योजना का आरंभ किया. यह दवाओं की कीमतों एवं उपलब्धता के बारे में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की वेब आधारित प्रणाली है.
वेब आधारित प्रणाली को राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सृजित किया. मंत्रालय ने 'आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों का संग्रह 2015' को भी इस अवसर पर जारी किया, जिसे एनपीपीए ने तैयार किया.
फार्मा जन समाधान योजना के बारे में
• फार्मा जन समाधान योजना दवाओं की कीमतों एवं उपलब्धता के बारे में मिलने वाली शिकायतों के निवारण की एक त्वरित एवं कारगर प्रणाली है.
• यह दवा (मूल्य नियंत्रण) ऑर्डर, 2013 के कारगर क्रियान्वयन के जरिए ग्राहकों के हितों के संरक्षण का एक प्रभावकारी ई-गवर्नेंस साधन है.
• यह दवा (मूल्य नियंत्रण) ऑर्डर, 2013 के कारगर क्रियान्वयन के जरिए ग्राहकों के हितों के संरक्षण का एक दमदार ई-गवर्नेंस साधन है.
• 'फार्मा जन समाधान' योजना के तहत ग्राहकों एवं अन्य लोगों को दवाओं की गैर-वाजिब कीमतों, दवाओं की गैर-उपलब्धता, एनपीपीए की मूल्यं संबंधी स्वीकृति के बिना ही नई दवाओं की बिक्री और किसी समुचित कारण के बिना ही किसी दवा की बिक्री के लिए आपूर्ति से इनकार करने से जुड़ी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलेगी.
• एनपीपीए कोई भी शिकायत मिलने के 48 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर देगा.
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