भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों और सहकारी बैंकों को निर्देश दिया कि बैंक द्वारा ग्राहकों को दी गई क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर यदि कोई लेनदेन होता है तो इसकी जानकारी ग्राहकों को तुरंत ईमेल के जरिए दी जाए. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया यह दिशा-निर्देश 30 जून 2011 से लागू किया जाना है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड चोरी होने/कार्ड के दुरुपयोग के संबंध में ग्राहक सतर्कता के लिए यह दिशा-निर्देश 30 मार्च 2011 को जारी किया. साथ ही रिजर्व बैंक का यह तर्क है कि बैंकों द्वारा इस तरह की सुविधा मुहैया कराने से ग्राहकों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक अपने दिशा-निर्देश में 18 फरवरी 2009 को जारी सर्कुलर का भी हवाला दिया. इस सर्कुलर में बैंकों को 5000 रुपये या इससे अधिक के लेनदेन के बारे में कार्डधारक को सतर्क करने के लिए कहा गया था.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation