राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ताओं के टेस्ट ड्राईव के कारण इस्तेमाल हो चुकी डेमो कार बेचने के संबंध में लक्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता अदालत ने अपने निर्देश में बताया कि इस्तेमाल हो चुकी डेमो कार बेचना उपभोक्ता सरंक्षण कानून के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है.
आयोग के न्यायाधीश आरके बत्ता और सदस्य विनय कुमार की पीठ ने कहा कि किसी भी पुराने सामान को रंग रोगन कर या उसमें तब्दीली कर उसे नए सामान के रूप में बेचना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है.मर्सिडीज जर्मनी की कार निर्माता कंपनी है. राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत का यह फैसला फरवरी 2011 के प्रथम सप्ताह में आया.
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