दिल्ली सरकार ने प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय 11 सितंबर 2012 को लिया. दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्लास्टिक बैग बनाने, बिक्री तथा भंडारण पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इस प्रतिबंध के तहत दिल्ली में कोई भी व्यक्ति, विक्रेता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला, रेहड़ीवाला किसी प्रकार का प्लास्टिक बैग न तो बेच सकेगा और न ही उसका भंडारण कर सकेगा. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति दिल्ली में प्लास्टिक बैग न तो बना पाएगा और न ही आयात कर पाएगा.
इसी तरह कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक, कवर, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक ट्यूब से किसी पुस्तक पत्रिका, ग्रीटिंग कार्ड, इन्वीटेशन कार्ड को पैक नहीं कर सकेगा.
यह अधिसूचना बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैण्डलिंग रूल्स 1998 में निर्धारित प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर लागू नहीं होगी. अधिसूचना लागू करने के लिए कई अधिकारियों को अधिकृत किया गया है जिनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने हेतु कार्य किया जाना है.
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