बैंकिंग लेनदेन सहित गैर-वित्तीय जानकारी के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल प्रत्येक माह सिर्फ पांच बार किया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक का यह दिशा-निर्देश 1 जुलाई 2011 से प्रभावी हो गया. पैसे की निकासी के अलावा बकाए की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधा भी इसी पांच में शामिल है. साथ ही पांच बार मुफ्त लेनदेन की यह सुविधा सिर्फ बचत खाताधारकों को ही मिलनी है. ज्ञातव्य हो कि अभी तक ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम से बिना किसी शुल्क के पांच बार धन निकाल सकते थे. वहीं, बैलेंस इंक्वायरी, पिन बदलने और मिनी स्टेटमेंट की सुविधा का असीमित बार मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता था.
भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देश के अनुसार बैंकों को ग्राहकों के खाते से गलती से काटी गई राशि शिकायत दर्ज होने के सात दिन के भीतर वापस खाते में डालनी होगी. ऐसा नहीं करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से ग्राहक को भुगतान करना होगा. हालांकि यह नियम तभी लागू होगा, जब लेनदेन की तिथि से 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा दी गई हो. साथ ही बैंक खातों का फर्जी इस्तेमाल रोकने के मकसद से अब बैंकों को हर लेनदेन के लिए ग्राहकों को एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भेजना होगा.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation