पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भूमि सुधार संशोधन विधेयक-2013 को 29 नवम्बर 2013 को पारित किया. सदन में यह विधेयक वाम मोर्चे और कांग्रेस सदस्यों की गैर-मौजूदगी में पारित किया गया.
भूमि सुधार संशोधन विधेयक-2013 से संबंधित मुख्य तथ्य
• विधेयक में शहरी विकास के लिए चिन्हित जमीन को अचल संपत्ति के निर्माण की निर्धारित सीमा से अधिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.
• इसके तहत किसी भी अधिशेष भूमि को मुर्गी या डेयरी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ग्रामीण लोगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता प्राप्त होनी है.
विदित हो कि इस विधेयक के पारित होने से राज्य में कई योजनाओं के विकास में सहायता प्राप्त होनी है.
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