भारत और कोरिया गणराज्य के बीच दोहरे कर से बचने और आय पर राजकोषीय कर वंचना की रोकथाम से संबंधित संशोधित समझौते को केंद्रीय कैबिनेट ने 6 मई 2015 को अपनी मंजूरी दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत और कोरिया गणराज्य के बीच दोहरे कर से बचने और आय पर राजकोषीय कर वंचना की रोकथाम के बारे में संशोधित समझौते को मंजूरी प्रदान की गई. इसके मूल समझौते पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे.
संशोधित समझौता भारत और कोरिया के निवासियों को कर स्थिरता प्रदान करेगा. इससे आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी. नए समझौते में पूंजी लाभ पर स्रोत आधारित कराधान का प्रावधान होगा. इस समझौते में दोनों देशों के कर प्राधिकारियों के बीच कर वसूली के बारे में सूचना एवं सहायता के कारगर आदान-प्रदान का भी प्रावधान है. इसमें अन्य बातों के अलावा निकटता के सिद्धांत के आधार पर सम्बद्ध उद्यमों के लाभ में समायोजन की व्यवस्था होगी.

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