RBI slaps Rs. 1.95-cr fine on 19 banks for derivatives rules' violation भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्ती अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए निम्नालिखित 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया.
व्यु्त्पनन्नी (Derivatives) के संबंध में जैसे कि उत्पादों की उपयुक्तता के संबंध में उचित सावधानी नहीं बरतना, जोखिम प्रबंध नीति नहीं रखने वाले उपयोगकर्ताओं को व्युत्पिन्नी (Derivatives) उत्पाद बेचना तथा पिछले कार्यनिष्पादन मार्ग के अंतर्गत अन्तर्निहित और पात्र सीमाओं की अंतर्निहित/पर्याप्तता का सत्यापन नहीं करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of Indiandia) द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों के उल्लंकघन के कारण इन बैंकों पर दण्ड लगाया गया.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया. मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्तै उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक ने पाया कि उक्त उल्लंघन साबित हो गए हैं और दण्ड लगाया गया.
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक्सिस बैंक, बार्कलेज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा और यस बैंक पर 15-15 लाख रुपए, सिटीबैंक, बीएनपी परिबा, एसबीआई, क्रेडिट एग्रिकोल.सीआईबी, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक, आरबीएस और स्टैंर्डड चार्टर्ड बैंक पर 10-10 लाख रुपए तथा बैंक आफ अमेरिका, डीबीएस बैंक, ड्यूश बैंक, एचएसबीसी और जेपी मार्गन चेज बैंक पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया.
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