मालदीव में संसद ने 10 नवम्बर 2013 तक राष्ट्रपति का चयन न होने की स्थिति में संसद के अध्यक्ष द्वारा पद संभालने के प्रस्ताव को मंजूरी 27 अक्टूबर 2013 को दी. मालदीव के संविधान के अनुसार 11 नवम्बर 2013 से पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए. वर्तमान सरकार का कार्यकाल 11 नवम्बर 2013 को समाप्त हो रहा है.
मालदीव की संसद (पीपुल्स मजलिस) में यह प्रस्ताव मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रस्तावित किया. इस प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया कि, 10 नवम्बर 2013 की मध्य-रात्रि तक राष्ट्रपति का चयन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में संसद के अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद संभाल लें.
संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद हसन के उस अनुरोध पर संसद के अध्यक्ष ने बुलाया था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि अगर 9 नवम्बर 2013 को होने वाले चुनाव में स्पष्ट जीत हासिल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में 11 नवम्बर 2013 के बाद की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा की जाए. चुनाव के दूसरे दौर के लिए 16 नवम्बर 2013 को मतदान होना है.
विदित हो कि मालदीव के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण का मतदान 9 नवम्बर 2013 को कराने का निर्णय किया था. निर्णय के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर 16 नवम्बर 2013 को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाना निर्धारित किया गया.
मालदीव के निर्वाचन आयुक्त फौद तौफीक ने देश के राष्ट्रपति चुनाव हेतु होने वाले मतदान को 19 अक्टूबर 2013 को रद्द कर दिया था. यह मतदान 19 अक्टूबर 2013 को होने वाले थे. उन्होंने इसका कारण मतदाता सूची को लेकर दो उम्मीदवारों की तकरार और पुलिस का पर्याप्त समर्थन न होना बताया था.
इससे पहले मालदीव के सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने (बहुमत से लिए गए निर्णय में) 7 सितम्बर 2013 को हुए राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर को खारिज कर दिया था और 20 अक्टूबर 2013 को नए सिरे से चुनाव कराने और अगर दूसरे चरण की जरूरत पड़ती है तो इसे 4 नवम्बर 2013 से पहले पूरा किए जाने का का निर्देश भी दिया था. मालदीव के सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर 2013 में पहले चरण के चुनाव को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था.
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