कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त 2015 को टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने पर खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. उच्च न्यायालय ने पैरालिंपिक एथलीट एच.एन. ग्रीशा की याचिका पर यह फ़ैसला दिया है.
वर्ष 2012 के लंदन पैरालिंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले ग्रीशा ने खेल मंत्रालय द्वारा सानिया मिर्ज़ा के नाम की सिफ़ारिश करने को चुनौती दी है. याचिका के अनुसार मिर्ज़ा के नाम का प्रस्ताव 2 जुलाई 2015 को किया गया था जबकि खेल रत्न के लिए नाम प्रस्तावित करने की अंतिम तिथि अप्रैल 2015 थी.
न्यायालय ने सानिया मिर्ज़ा और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि सानिया मिर्ज़ा को इस बीच अवॉर्ड दे दिया जाता है तो न्यायालय को इसकी जानकारी दी जाए और इस मामले में न्यायालय का फैसला अवॉर्ड देने के बाद भी मान्य होगा.
एन. ग्रिशा ने वर्ष 2012 के पैरालिंपिक में पुरुष वर्ग की ऊंची कूद अर्थात् हाई जम्प में सिल्वर मेडल हासिल किया था, ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय हैं.
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