पूंजी बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आइपीओ से जुटाई रकम हड़प कर जाने के कारण भारतीय ग्लोबल इंफोमीडिया (बीजीआइएल) कंपनी एवं इसके अधिकारीयों पर 18 अप्रैल 2014 को 15.5 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया.
भारतीय ग्लोबल इंफोमीडिया (बीजीआइएल) ने इस मुद्दे से संबंधित धोखाधड़ी वाला आइपीओ जुलाई 2011 में जारी किया था.
इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी उठापटक को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इसकी जांच करने का फैसला किया. इस जांच से यह सामने आया कि आइपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहीं और कर लिया गया.
तथा सेबी को भी इसकी गलत जानकारी दी गई. इसके साथ ही साथ शेयर बाजार में कारोबार के नियमों का भी बीजीआइएल और इसके शीर्ष अफसरों की ओर से उल्लंघन किया गया.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से संबंधित मुख्य तथ्य
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल सन 1992 में हुई. यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक संस्था है. वर्तमान में इसके अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सिन्हा है.
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