हरियाणा सरकार ने सितंबर 2015 के पहले सप्ताह में गुटखा और पान मसाले, सुगंधित पान मसाला, खर्रा एवं अन्य समान उत्पादों के भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी. यह निर्णय जनहित में लिया गया है.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की. इस नोटिस के अनुसार 3 सितंबर 2015 से अगले एक वर्ष तक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं खरीद पर रोक लगा दी गयी.
इस प्रतिबन्ध में अन्य सामग्री जैसे चांदी के पत्ते, सुंगंधित सामग्री, खुशबू, तंबाकू युक्त सामग्री, निषिद्ध रसायन एवं इसी प्रकार के सभी मिश्रण शामिल हैं. अनुमति से अधिक धातुओं का प्रयोग करने पर भी रोक लगायी गयी है.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App

Comments
All Comments (0)
Join the conversation