हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक-2015, 7 सितंबर 2015 को हरियाणा विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया. विधेयक में किये गये संशोधन के तहत 10वीं पास कर चुके व्यक्ति ही सरपंच बन सकेंगे.
इसमें यह भी कहा गया कि जिनके घर में शौचालय हैं वे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे. हरियाणा सरकार ने चुनाव लडऩे के लिए शैचालय होने की शर्त को अनिवार्य कर दिया है. महिला पंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है तथा अनुसूचित जाति की महिला पंच के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास रखी गयी है.
राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है.
पंचायत चुनाव हेतु संशोधन
सामान्य श्रेणी के दसवीं पढ़े उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे.
महिलाएं व अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य.
पंच पद के लिए अनुसूचित महिला की शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास होगी.
बिजली बिल भरना व सहकारी बैंकों का कर्ज चुकाना आवश्यक.
घर में शौचालय होने का शपथ पत्र देना होगा.
जघन्य अपराध में चार्जशीट होने पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
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