मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 24 जुलाई 2013 को आरोप तय कर दिए. उन पर गैर इरादतन हत्या के लिए मुक़दमा चलाया जाना है. सलमान खान पर गैर-इरादतन हत्या के अलावा आईपीसी की धारा 279, 337,338, 427, 134 ए, बी (मोटर व्हीकल एक्ट के साथ) और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 66 (बी) के तहत भी मुकदमा चलाया जाना है.
इसके साथ ही न्यायालय ने निजी तौर पर पेश न होने की उनकी मांग मान ली, लेकिन अदालत ने कहा है कि जब कभी सलमान खान को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा जाएगा, उन्हें आना पड़ेगा. सलमान खान ने अपील की थी कि शूटिंग की वजह से उन्हें कई बार मुंबई से बाहर रहना पड़ता है, ऐसे में सुनवाई हेतु आने पर उनका काम प्रभावित होता है.
इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2013 को होनी है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर सलमान खान को अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है. 24 जून 2013 को सत्र न्यायालय ने सलमान खान पर गैर-इरादतन हत्या का केस चलाने के महानगर दंडाधिकारी के निर्णय को सही ठहराया था.
क्या हैं आरोप?
सलमान खान पर आरोप है कि 28 सितंबर 2002 में वह एक टोयोटा लैंडक्रूसर गाड़ी चला रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को गाड़ी से कुचल दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई, और 4 अन्य घायल हुए थे. हादसे के बाद सलमान खान के ब्लड सैम्पल में 60 एमएल अल्कोहल की मात्रा मिली थी जो तय मानकों से अधिक थी.
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