इन कानूनों के बारे में हर भारतीय को होनी चाहिए जानकारी, देखें लिस्ट

Sep 28, 2023, 19:03 IST

भारतीय संविधान ने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। इस लेख के माध्यम से हम भारत के कुछ ऐसे ही अधिकारों के बारे में जानेंगे। 

महत्वपूर्ण कानून
महत्वपूर्ण कानून

भारतीय जनता को अपने जीवन, संपत्ति की रक्षा करने और सम्मानजनक जीवन जीने के कई अधिकार हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों और उसके बाद के कानूनों में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस लेख के माध्यम से हम भारत के कुछ ऐसे ही कानून और अधिकारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें लेकर हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए। 

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-मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा-185, 202:- वाहन चलाते समय यदि आपके 100 मि.ली. रक्त में 30mg से अधिक शराब पाई जाती है, तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

 

-दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 46:- किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ।

 

-भारतीय दंड संहिता, 166 ए:- एक पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता, यदि वह ऐसा करता है, तो उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है।

 

भारतीय सराय अधिनियम, 1887:- यहां तक ​​कि कोई भी 5 सितारा होटल भी आपको पीने का पानी पीने और अपने वॉशरूम का उपयोग करने से नहीं रोक सकता है।

-मोटर वाहन अधिनियम, 1988:- भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 बाइक पर अधिकतम दो सवारियों की सीमा तय करती है।

यह कानून यह भी कहता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी कार या मोटरसाइकिल से चाबी छीनता है, तो यह गैरकानूनी है। आपको अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का पूरा अधिकार है।

-घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:- यदि कोई युवा लड़का और लड़की एक साथ "लिव-इन रिलेशनशिप" में रहना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि, यह गैरकानूनी नहीं है। यहां तक ​​कि इस रिश्ते से पैदा हुआ नवजात भी कानूनी बेटा या बेटी है और इस नवजात को अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है।

 

-पुलिस अधिनियम, 1861:- एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है, चाहे उसने वर्दी पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अधिकारी से शिकायत करता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है।

 

-मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:- कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। इसमें अधिकतम 3 साल की कैद की सजा हो सकती है।

यदि कंपनी (सरकारी या निजी) में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो गर्भवती महिला कर्मचारी 84 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश पाने के लिए पात्र है।

आयकर अधिनियम, 1961:- कर उल्लंघन के मामले में कर संग्रह अधिकारी के पास आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन आपको गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको एक नोटिस भेजना होगा। टैक्स कमिश्नर ही तय करता है कि आप कितने समय तक हिरासत में रहेंगे।

 

-हिंदू विवाह अधिनियम, धारा -13: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, (कोई भी पति या पत्नी) व्यभिचार (विवाह के बाहर शारीरिक संबंध), शारीरिक और मानसिक शोषण, नपुंसकता, बिना बताए घर से निकलना, हिंदू धर्म बदलकर दूसरा धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी और पति या पत्नी के बारे में सात साल तक कोई जानकारी न देना के आधार पर अदालत में तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। 

 

-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:- केवल महिला पुलिस कांस्टेबल ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है । पुरुष कांस्टेबल को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पुलिस स्टेशन जाने से इनकार करने का अधिकार है।

गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश मिलने के बाद ही कोई पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है।

सिटीजन चार्टर (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट) के अनुसार, बहुत कम लोग हैं, जो जानते हैं कि अगर खाना बनाते समय उनका गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, तो गैस एजेंसी को पीड़िता को 50 लाख का मुआवजा देना होता है।

इस मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ताओं को नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर संबंधित गैस एजेंसी को जमा करनी होगी।

 

-ऑटोमोटिव (संशोधन) विधेयक, 2016,:- यदि आप पर किसी अपराध (जैसे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना या किसी अन्य कारण) के लिए जुर्माना लगाया जाता है, तो आपको उसी दिन उसी कारण से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

-अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम, 2014:- कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु के मुद्रित मूल्य से अधिक नहीं ले सकता है, लेकिन उपभोक्ता को किसी वस्तु के मुद्रित मूल्य से कम पर मोलभाव करने का अधिकार है।

परिसीमन अधिनियम, 1963:- यदि आपका कार्यालय आपको भुगतान नहीं करता है, तो आपके पास 3 साल के भीतर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शक्ति है। लेकिन, यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं, तो आपको देय राशि के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा।

-भारतीय दंड संहिता की धारा 294:- यदि आप सार्वजनिक स्थान पर "अश्लील गतिविधि" में शामिल पाए जाते हैं, तो आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन, अश्लील गतिविधि की सटीक परिभाषा के अभाव में पुलिस इस अधिनियम का दुरुपयोग कर लेती है।

-हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956:- यदि कोई हिंदू धर्म से है और उसका एक बेटा या पोता है, तो वह दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकता।

आपके (गोद लेने वाले) और आपके दत्तक पुत्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958, धारा 14:- यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपके मकान मालिक को आपको पूर्व सूचना दिए बिना आपका घर जबरदस्ती खाली कराने का अधिकार नहीं है।

 

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Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

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