CAA Online Portal: भारतीय नागरिकता के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया यहां देखें
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल जारी कर दिया है. इसके लिए सरकार ने Indiancitizenshiponline.nic.in नामक पोर्टल लांच किया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित किया था.
CAA Online Portal: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल जारी कर दिया है. इसकी पुष्टि गृह मंत्रालय की ओर से ऑफिसियल तौर पर भी कर दी गयी है.
हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित किया था. इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता पाने का रास्ता साफ हो गया है.
सरकार ने लांच की वेबसाइट:
सीएए-2019 के तहत बने नियमों के आधार पर जो भी व्यक्ति पात्र होंगे वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते है. इसके लिए सरकार ने Indiancitizenshiponline.nic.in नामक पोर्टल लांच किया है. नए पोर्टल के माध्यम से पात्र लोग आवेदन कर सकते है.
गृह मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि जल्द ही सीएए का ऐप भी लांच किया जायेगा. जिसके माध्यम से लोग आसानी से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. साथ ही इससे जुड़ी अपडेट भी हासिल कर सकेंगे.
नागरिकता के लिए कौन है पात्र:
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वेब पोर्टल के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र होंगे.
नागरिकता के लिए कैसे करें आवेदन:
सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.
इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा.
कहां जमा करें आवेदन की हार्ड कॉपी:
ऑनलाइन आवेदन के बाद मिले हार्ड कॉपी को क्षेत्र के जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करना होगा. यदि आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो आवेदन की एक प्रति भारत के महावाणिज्य दूत को जमा करनी होगी.
जिला कलेक्टर के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने के बाद, आवेदन को एक रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना होगा. फिर आवेदन को कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होगा.
नागरिकता के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट:
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी का रिकॉर्ड
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या
- आवासीय परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
- कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक तीन देशों, यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है.
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है.
नोट- उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे.
भारत के प्रवेश का भी देना होगा प्रमाण:
आवेदक को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट के आधार से यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था-
ये डॉक्यूमेंट होंगे मान्य:
- भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की प्रति
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट
- भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा जनगणना संबंधी सर्वेक्षण करते समय ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज़
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे किसी वित्तीय संस्थान
- किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- भारत में सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र या परमिट (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि सहित)
- आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
- आवेदक को सरकार या न्यायालय द्वारा आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया कोई भी पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र भारत में जारी किया गया हो
- आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड या पंजीकृत किराये का समझौता
- पैन कार्ड जारी करने का दस्तावेज़ जिसमें जारी होने की तारीख अंकित हो
- आवेदक के नाम पर बैंकों (निजी बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और जारी किए गए रिकॉर्ड और अकाउंट डिटेल्स
- भारत में बीमा कंपनियों द्वारा आवेदक के नाम पर जारी की गई बीमा पॉलिसियाँ
- आवेदक के नाम पर बिजली कनेक्शन का प्रमाण
- आवेदक के संबंध में भारत में न्यायालय या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या प्रक्रियाएं
- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/सामान्य भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी द्वारा समर्थित भारत में किसी भी नियोक्ता के तहत सेवा या रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज़
- शादी का प्रमाणपत्र
- आवेदक का भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आवेदक को नगर पालिका व्यापार लाइसेंस जारी किया गया
- राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेज़
सरकार ने अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों की वैधता का अध्ययन करने के लिए यूटी/राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तर पर समितियों की स्थापना को भी अधिसूचित किया है.
Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.