बिहार राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा प्रतिभाशाली छात्रों की खोज कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा में सहायता करता है. बिहार राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा करवाई जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) का पहला स्तर है. बिहार STSE में सफल होने वाले छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) के दूसरे स्तर में भाग लेने योग्य माने जाएंगे.
यह परीक्षा केवल कक्षा 10वी में पढ़ रहे छात्र/ छात्राओं के लिए आयोजित की जाती है. बिहार NTSE योजना के अन्तर्गत कक्षा 11वी से लेकर बेसिक साइंस, सामाजिक, विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के लिए पी. एच. डी. स्तर तक के साथ-साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे - इंजिनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन एवं विधि की स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदान की जाती है.
बिहार STSE के महत्वपूर्ण विशेषताएं –
परीक्षा स्तर – राज्य स्तर
परीक्षा प्राधिकरण – बिहार SCERT
कक्षा स्तर – कक्षा 10वी तक
छात्रवृत्ति उद्देष्य – मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के लिए आर्थिक सहायता करना.
बिहार STSE मुख्य तिथि –
इवेंट | तिथि |
आवेदन तिथि | जुलाई के आखिरी सप्ताह से अगस्त के आखिरी सप्ताह तक |
बिहार NTSE | नवम्बर के पहले सप्ताह में |
बिहार NTSE परिणाम | मार्च के तीसरे सप्ताह तक |
NTSE दूसरा स्तर | मई के तीसरे सप्ताह में |
बिहार STSE पात्रता (eligibility) –
- बिहार सरकार/सी. बी. एस. ई./ आई. सी. एस. ई. / बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 10वी में नियमित रूप से पढ़ने वाले सभी छात्र/ छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं.
- जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उसे बिहार राज्य में अवस्थित होना आवश्यक है.
- बिहार STSE के लिए अधिवासी (Domicile) का कोई प्रतिबंध नहीं है.
- बिहार STSE के लिए छात्रों की कोई आयु या आय-सीमा निर्धारित नहीं है.
- राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्र/ छात्राएँ इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.
बिहार STSE आवेदन पत्र (Application Form) –
आवेदन - पत्र कैसे प्राप्त करें - छात्र SCERT पटना के वेबसाईट www.scertbihar.co.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है.
आवेदन - पत्र जमा करने का स्थान –
- सभी परीक्षार्थी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन - पत्र शुल्क (नगद) सहित अपने - अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
- विद्यालय प्रधान सभी आवेदन - पत्रों को परीक्षार्थी के अंग्रजी नाम के आधार पर Alphabetically MS Excel Sheet में समेकित कर पूर्ण विवरणी के साथ दो प्रति में सूची बनाकर करें.
- तथा परीक्षा शुल्क की नगद राशि का एक बैंक ड्राफ़ट जो Director, S.C.E.R.T. Bihar Patna के पदनाम से हो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें.
- प्रधानाध्यापक आवेदन - पत्रों के समेकित सूची की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे.
- जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी आवेदन-पत्रों को विद्यालयवार समेकित कर विहित प्रपत्र की दो प्रतियों में विद्यालयवार सूची बना लेंगे. एक अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा सूची की दूसरी प्रति (Hard एवं Soft Copy में) एवं बैंक ड्राफ्ट परिषद् कार्यालय में विशेष दूत से उपलब्ध कराएंगे.
नोट: आधे–अधूरे आवेदन-पत्र अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अथवा सीधे बिहार SCERT को भेजा गया आवेदन-पत्र बिना किसी पत्राचार (notification) के अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
बिहार NTSE परीक्षा शुल्क -
छात्रों को परीक्षा के लिए निम्नवत शुल्क आवेदन पत्र के साथ जमा करना होता है -
1. सामान्य एवं अन्य श्रेणी – रू 100.00
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त श्रेणी - रू 50.00
बिहार NTSE छात्रवृत्ति की संख्या –
राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति की संख्या 1000 है.
प्रारंभिक परीक्षा (बिहार STSE) के लिए बिहार राज्य का कोटा N.C.E.R.T, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
बिहार STSE आरक्षण (Reservation Criteria) –
इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आरक्षण का प्रावधान निम्नवत है –
(1) अनुसूचित जाति -16%,
(2) अनुसूचित जनजाति - 1%,
(3) नि:शक्त - 3%
बिहार STSE आरक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ –
1. निःशक्तता प्रमाण–पत्र : नि:शक्त आवेदकों के लिए निःशक्तता से संबंधित Civil Surgeon के द्वारा निर्गत (न्यूनतम 40% नि:शक्तता का प्रतिशत) निःशक्तता प्रमाण - पत्र की छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करने पर आवेदन-पत्र में None चिन्हित किया जाय।
2. जाति – प्रमाण - पत्र : आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी) से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति आवेदन - पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र के क्रम संख्या 6 पर सामान्य श्रेणी चिन्हित किया जाय। |
3. परीक्षा केन्द्र : परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केन्द्र सभी जिला मुख्यालयों में होगा।
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