हरियाणा सबऑर्डिनेट ज्युडिशियरी, प्रारंभिक परीक्षा घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणाम को रद्द करने का फैसला किया है.
उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा जो जुलाई महीने में आयोजित की गई थी, उसमे हाई कोर्ट ने एक कमिटी का गठन किया था जिसने यह अनुशंसा किया था कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा के पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र प्राप्त हो गए थे.
कमिटी ने उन उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था जिन्हें उक्त प्रश्नपत्र परीक्षा के पहले ही प्राप्त हो गए थे.
रिपोर्ट के अनुसार उक्त परीक्षा में सफल उम्मीदवार और रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) ने किसी प्रकार का संपर्क होने से इनकार किया था लेकिन बताया जाता है कि उनके बीच टेलीफोन के माध्यम से पहले से संपर्क थे, जैसे की मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि पंचकुला के एक निवासी ने इस परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया था. अपने पिटीशन के माध्यम से उसने मामले की जांच की मांग की थी.
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