भारत में कृषि सुधारों के लिए एक बड़े कदम के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई, 2020 को नई केंद्रीय योजना - एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी थी. यह योजना सीमित समय अवधि के साथ-साथ ऋण वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंजूर की गई है. भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर इस योजना के लिए कुल नकद प्रवाह 10,736 करोड़ रुपये है.
किसानों के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का क्या महत्व है?
केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
इस योजना के तहत ऋण कैसे वितरित किया जाएगा?
इस ऋण का वितरण चार वर्षों में होगा जो वर्ष 2020 में 10,000 करोड़ रूपये की मंजूरी के साथ शुरू होकर अगले 3 वित्त वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये तक होगा.
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत, विपणन सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि साख समितियों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठन, संयुक्त देयता समूहों, स्टार्टअप्स, कृषि-उद्यमियों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, राज्य/ केंद्र एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, और एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा ऋण के तौर पर एक लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.
योजना के तहत ऋण पर ब्याज छूट: मुख्य विवरण
- इस सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 3% प्रति वर्ष तक ब्याज छूट होगी.
- यह ऋण छूट अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी.
- क्रेडिट गारंटी कवरेज केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट - CGTMSE के तहत इस सुविधा के लिए पात्र उधारकर्ताओं के लिए केवल 2 करोड़ रुपये के ऋण के लिए उपलब्ध होगा.
योजना के तहत पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन:
सरकार की वित्तपोषण सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष है.
इस योजना की अवधि:
सरकार की एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की अवधि कुल 10 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक होगी.
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रबंधन और निगरानी कैसे होगी?
इसकी निगरानी और प्रबंधन ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली - MIS प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया जाएगा. यह सभी योग्य संगठनों या संस्थाओं को एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा.
वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समितियों की स्थापना भी की जाएगी.
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