भारत सीरीज पंजीकरण चिन्ह: वाहनों के लिए यह BH-सीरीज क्या है? इससे वाहन मालिकों को मिलेंगे क्या फायदे?

Aug 31, 2021, 10:10 IST

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए 'भारत श्रृंखला (BH-सीरीज़)' के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है. पढ़िए क्या है भारत सीरीज और इससे वाहन मालिकों को कैसे मिलगा फायदा.

Bharat Series registration mark for vehicles: What is BH-series? How will it benefit vehicle owners?
Bharat Series registration mark for vehicles: What is BH-series? How will it benefit vehicle owners?

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए 'भारत श्रृंखला (BH-सीरीज़)' के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है. भारत के किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित या फिर, किसी राज्य से स्थानांतरित होने पर वाहनों के पुन: पंजीकरण की बोझिल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक नई भारत सीरीज पंजीकरण चिन्ह योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में यह कहा है कि, भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है.

वर्तमान में, दूसरे राज्य में जाने के दौरान वाहनों के पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया में वाहन मालिकों को पुराने राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जहां वाहन पहले पंजीकृत था, फिर वाहन को नए राज्य में पंजीकृत करवाकर, नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करना होता है जिसके बाद, पुराने राज्य में पहले से भुगतान किए गए रोड टैक्स के लिए रिफंड फाइल करना होता है.

यह भारत सीरीज़ (BH-सीरीज़) क्या है?

भारत सीरीज़ (BH-सीरीज़) भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के दौरान वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण और पुन: पंजीकरण की सुविधा के लिए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है.

यह पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, निजी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), केंद्र या राज्य सरकारों के साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके चार या अधिक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं.

भारत सीरीज से वाहन मालिकों को कैसे होगा फायदा?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति को वाहन पंजीकृत होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में केवल 12 महीने के लिए अपना वाहन रखने की अनुमति है. उन 12 महीनों के दौरान, संबद्ध व्यक्ति को नए राज्य में एक नया पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.

इस योजना के तहत, मोटर वाहन कर 2 साल या दो के गुणक में लगाया जाएगा. इसी तरह, 14वां साल पूरा होने के बाद सालाना मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा.

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