बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2016 को विवादों में रही 31 मंजिला आदर्श सोसायटी इमारत को गिराने का आदेश जारी किया.
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश देते हुए कोर्ट कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ. कोर्ट ने कहा कि इमारत को याचिकाकर्ताओं (आदर्श सोसायटी) के खर्च पर गिराया जाना चाहिए.
आदर्श हाउसिंग सोसायटी की एक याचिका पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 सप्ताह का समय दिया. इस दौरान इमारत को गिराने के आदेश पर रोक रहेगी. यह आदेश एक खुली कोर्ट में न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति आरजी केतकर की पीठ ने आदर्श सोसायटी की ओर से दायर कई याचिकाओं पर दिया.
रक्षा मंत्रालय ने उक्त वाद में दावा किया था कि जिस जमीन पर 31 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी, वह उसकी है.
वर्ष 2003 में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी में घोटाले का खुलासा किया था. वर्ष 2013 में न्यायिक आयोग ने पाया कि सोसायटी के 102 में से 25 सदस्य अयोग्य थे.
Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1 Current Affairs App
Comments
All Comments (0)
Join the conversation