केन्द्र सरकार ने 31 अगस्त 2016 को केन्द्रीय क्षेत्र के कामगारों की बुनियादी न्यूनतम मजूदरी में संशोधन कर ‘सी’ वर्ग क्षेत्रों के अकुशल गैर-कृषि कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन निर्धारित कर दी है.
इस संबंध में न्यूनतम मजदूरी तय करने के मानदंड को ध्यान में रखा गया है. मजदूरी में संशोधन हेतु श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी थी.
अब तक अकुशल गैर-खेतीहर मजदूरों की पगार 246 रुपये प्रतिदिन निर्धारित थी.
इसके अलावा केन्द्र सरकार ने मजदूर हित में अन्य फैसले भी किए. जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
- बोनस संशोधन अधिनियम को सख्ती से लागू किया जायेगा.
- केन्द्र सरकार वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस का भुगतान करेगी.
- ठेके पर काम करने वाले कामगारों और ठेकेदार ऐजेंसियों का पंजीकरण कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है.
- सरकार स्वयंसेवकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रोजगार के लिए कानून बनाएगी.
- आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, आशा स्वयंसेवक आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया जाएगा.
- राज्य सरकारों को सलाह जारी की गयी है कि वे ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण सुनिश्चित करें.
- इसके अलावा संबंधित उद्योगों के संदर्भ में मुद्दों को हल करने हेतु क्षेत्रवार बैठक आयोजित करने के निर्देश केन्द्र सरकार ने जारी किए हैं.
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