पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 50 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किए हैं. डाक टिकट संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने जारी किए. संचार मंत्री मनोज सिन्हा के अनुसार 24 जून, 1968 भारत के इतिहास में मील का पत्थर है, इसी दिन राष्ट्रपति ने पासपोर्ट अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की थी.
पासपोर्ट सेवा परियोजना के बारे में-
- सार्वजनिक व निजी साझेदारी (पीपीपी मोड) में पासपोर्ट सेवा परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करना भारत में पासपोर्ट जारी करने के इतिहास में मील का पत्थर है. पासपोर्ट सेवा परियोजना के क्षेत्र में नागरिक सेवा प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को नया रूप दिया गया है.
- पासपोर्ट सेवा का मानकीकरण किया गया है और यह प्रक्रिया स्वचालित है. देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से यह सेवा प्रदान की जारी है.
- पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकार, 91 पासपोर्ट सेवा केंद्र को एकीकृत करके यह सेवा प्रदान की जा रही है.
- विदेशी हितधारकों यानी प्रवासन, पुलिस, भारतीय डाक, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस तथा विदेशों के दूतावास और कंसुलेटों को भी उपलब्धता प्रदान की जा रही है.
पासपोर्ट अधिनियम के बारे में-
- पासपोर्ट अधिनियम पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज तथा भारतीय नागरिकों के भारत से प्रस्थान संबंधी नियमों के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है.
- बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को पासपोर्ट सेवा प्रदान करने और व्यापक क्षेत्र कवर करने का काम सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और डाक विभाग नागरिकों की पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए देश में मुख्य डाकघरों को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के उपयोग पर सहमत हुए हैं.
- विदेश मंत्रालय और डाक विभाग की इस संयुक्त पाइलट परियोजना का उद्घाटन 25 जनवरी, 2017 को कर्नाटक के मैसूरू और गुजरात के दाहोद में किया गया.
डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र के बारे में-
- संचार मंत्री मनोज सिन्हा के अनुसार पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट के ऑनलाइन आवेदन करने वालों को समय लेना होगा और निर्धारित डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह औपचारिकता पूरी करनी होगी.
- केंद्र सरकार ने दो चरणों में 235 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है.
- पहले चरण में 86 और दूसरे चरण में 194 खुलेंगे.
- पहले चरण के 52 पीओपीएसके चालू कर दिए गए
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