केंद्र सरकार ने 20 यूट्यूब (YouTube) चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया है. सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आईटी ऐक्ट में हाल ही में शामिल की गईं गाइडलाइंस के आधार पर इन पर बैन लगाया गया है. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि YouTube चैनल कथित रूप से पाकिस्तान से भारत विरोधी सामग्री चला रहे थे. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि YouTube चैनल इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से 'भारत विरोधी' सामग्री चला रहे थे. यह फैसला खुफिया एजेंसियों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयासों से लिया गया है.
In a closely coordinated effort between intelligence agencies and Ministry of Information & Broadcasting, the Ministry on Monday ordered the blocking of 20 channels on YouTube and 2 websites spreading anti-India propaganda and fake news on the internet: Govt of India pic.twitter.com/B1vVR0QI03
— ANI (@ANI) December 21, 2021
भारत ने पहली बार ऐसा किया
भारत ने पहली बार ऐसे 20 यूट्यूब चैनल की पहचान कर उसे ब्लाक करने का आदेश दिया है जिसके जरिए पाकिस्तान भारत में झूठी खबरें और अफवाह फैलाता था. बताया जाता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश दिया है. सूचना प्रसारण मंत्रालय ने YouTube और दूरसंचार विभाग को इस सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया क्योंकि यह रिपोर्ट के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करता है.
The channels & websites belong to a coordinated disinformation network operating from Pakistan & spreading fake news about various sensitive subjects related to India: Govt of India
— ANI (@ANI) December 21, 2021
20 YouTube चैनलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
प्रतिबंधित YouTube चैनलों का उपयोग भारतीय सेना, कश्मीर, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, राम मंदिर, जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया गया था. YouTube चैनल भारत में किसानों के विरोध, अनुच्छेद 370 और अयोध्या मामले पर 'झूठी खबरें' स्ट्रीम कर रहा था.
सरकार ने इन पर कार्रवाई की
बता दें कि सरकार ने यूट्यूब और दूरसंचार विभाग को पत्र लिखने से पहले इन सभी चैनलों और वेबसाइट को लेकर पूरी पड़ताल की थी इसके साथ ही इनके खिलाफ ठोस सबूत भी जुटाए. उसके बाद ही सरकार ने इन पर कार्रवाई की. नए आईटी कानून के अनुसार पहली बार आपातकालीन स्थिति में स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया गया है और इन चैनल पर बैन लगाया गया है.
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