श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 मई, 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के तहत बीमित व्यक्ति के परिवारों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की थी.
नवीनतम अतिरिक्त लाभों के तहत, ESIC योजना में नामांकित ऐसे औद्योगिक श्रमिकों, जिनकी COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई है, के आश्रित परिवारों को दो साल के लिए पेंशन मिलेगी.
इस नवीनतम घोषणा से किन्हें मिलेगा लाभ?
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा घोषित अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के ये लाभ ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI अधिनियम) और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF अधिनियम) के तहत कवर किए गए हैं.
वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है, ESI अधिनियम के तहत कवर किये जाने के लिए पात्र हैं और जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000 रुपये से अधिक नहीं है, वे सभी कर्मचारी EPFO के तहत इस कवरेज के लिए पात्र होंगे.
COVID-19 पेंशन का लाभ उठाने के लिए मुख्य पात्रता मानदंड
• मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए, मृतक ESIC कर्मचारी या ग्राहक ने COVID-19 संक्रमण, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु तक हो सकती है, के निदान से कम से कम 90 दिन पहले इस सामाजिक सुरक्षा निकाय के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नामांकन जरुर करवाया हो.
• IPs के आश्रितों को COVID -19 पेंशन, जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, अपने जीवन के दौरान IP के औसत दैनिक वेतन के 90% अंश के आधार पर मासिक भुगतान प्राप्त होगी.
आश्रित परिवारों को कैसे मिल सकता है यह लाभ?
ESIC के तहत कवर किए गए कर्मचारियों का परिवार कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कर्मचारी के औसत वेतन के 90% अंश पर पेंशन का हकदार है. जिस समयावधि के लिए पेंशन प्रदान की जाएगी वह प्रावधानों में निर्दिष्ट की गई है.
इसके अतिरिक्त, भविष्य निधि योजना के तहत जिन कर्मचारियों द्वारा किये गये योगदान की अवधि 12 महीने की है, उन्हें EDLI - कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा.
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, बीमा भुगतान के तौर पर एकमुश्त भुगतान परिकल्पित है, जिसमें न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का भुगतान और अधिकतम 07 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. अधिकतम भुगतान राशि को 06 लाख रुपये से 07 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है.
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