केंद्र सरकार ने लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र सहित सभी डाक बचत योजनाओं को आधार से जोड़े जाने को अनिवार्य कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने चार अलग–अलग राजपत्रित अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें डाकघर से जुड़ी सभी बचत योजनाओं के खातें को आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है. पहले से खोले गए बचत खातों से भी आधार को जोड़ा जाएगा. इसके लिए धारक को 31 दिसंबर 2017 से पहले आधार संख्या संबंधित, डाकघर में जमा करानी होगी.
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वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर 2017 को जारी अधिसूचना में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा. इसमें कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं जिन्होंने आवेदन के समय अपना आधार नंबर नहीं दिया है वे संबंधित डाकघर बचत बैंक या संबंधित कार्यालय में इसे 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले जमा कराएं.
केंद्र सरकार बैंक जमा खातों, मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने पर जोर दे रही है. इसके पीछे का मकसद बेनामी सौदों तथा कालेधन पर अंकुश लगाना है. सरकार ने पिछले महीने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 तक कर दिया था. इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2017 तक था.
इस विस्तार के दायरे में 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं आएगा. इनमें गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा योजनाएं आदि शामिल है.
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