GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया

Feb 25, 2019, 10:05 IST

जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स घटाकर 5% और अफोर्डेबल घरों पर 1% कर दिया है. पहले यह दरें 12% और 8% थीं. जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.

GST Council decided to slash the levy on under construction houses
GST Council decided to slash the levy on under construction houses

माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद 24 फरवरी 2019 को इस फैसले की जानकारी दी. इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है.

GST परिषद की घोषणा

•    जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स घटाकर 5% और अफोर्डेबल घरों पर 1% कर दिया है. पहले यह दरें 12% और 8% थीं. जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.

•    मेट्रो शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल की श्रेणी में माने जाएंगे.

•    नॉन-मेट्रो शहरों के लिए यह 90 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल माने जाएंगे.

•    वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी घटने से हाउसिंग सेक्टर को उत्साह मिलेगा और मध्यम वर्ग के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी.

नई दरों के अनुसार टैक्स की गणना

 

पहले (8% जीएसटी)

अब (1% जीएसटी)

घर की कुल कीमत

45 लाख रुपये

45 लाख रुपये

जमीन की एक तिहाई कीमत

15 लाख रुपये

15 लाख रुपये

बाकी 30 लाख पर जीएसटी

2.40 लाख रुपये

30,000 रुपये

टैक्स में लाभ

              2.10 लाख रुपये



जीएसटी परिषद के बारे में

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए संविधान (122वें संशोधन) विधेयक 2016 को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही इसे अधिसूचित कर दिया गया. यह अधिसूचना अनुच्छेद 279 ए के तहत लागू किया गया जो 12 सितंबर 2016 से क्रियान्यवित हो गया. अनुच्छेद 279 ए के अनुसार संविधान संशोधन, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा. इसमें निम्मलिखित सदस्य शामिल होंगे:

•    केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष

•    राज्य मंत्री, वित्त राजस्व के प्रभारी - सदस्य

•    मंत्री प्रभारी वित्त, कराधान अथवा

•    किसी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य मंत्री - सदस्य

अनुच्छेद 279 ए(4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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