वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) की 22वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गये. जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गये निर्णयों में 27 आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाया जाना भी शामिल है.
जीएसटी संबंधी निर्णयों में रिटर्न दाखिल करने के समय में कुछ बदलाव किये गये हैं साथ ही निर्यातकों को रिफंड दिए जाने के तरीकों में सुधार किए गए हैं. इसके अतिरिक्त 27 करों में भी बदलाव किया गया है जिनमें 22 वस्तुओं एवं पांच सेवाओं पर लगने वाले टैक्स शामिल हैं. जीएसटी काउंसिल ने कहा कि इन नई दरों से उपभोक्ताओं को लाभ होगा.
जीएसटी की नई दरें
• पढ़ने-लिखने से सम्बंधित वस्तुएं अर्थात स्टेशनरी के सामान पर पहले लागू किये गये 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करके 18 प्रतिशत करने की घोषणा की गयी.
• डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तथा बच्चों की खाद्य सामग्री पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से कम करके अब 5 प्रतिशत कर दी गयी है.
• खाने की अन्य वस्तुएं जैसे आम पापड़, खाखरा, चपाती आदि पर जीएसटी में लगने वाले सात प्रतिशत टैक्स को कम करने पांच प्रतिशत कर दिया गया है.
• पानी के इंजन और डीज़ल वाले इंजन के कलपुर्जों टैक्स दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है.
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• वह आयुर्वेदिक दवाएं जो बिना ब्रांड के बिक ररही हैं उन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई.
• नमकीन पर जीएसटी की दर अब 5 फीसदी कर दी गई है जो पहले 12 प्रतिशत थी.
• हथकरघा उद्योग के लिए भी राहत दी गयी है. हाथ से बने धागों पर 18 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 12 प्रतिशत किया गया.
• घरों में लगने वाले पत्थर जैसे कोटा स्टोन आदि (ग्रेनाइट के अतिरिक्त) पर 28 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया.
• कागज की रद्दी, रबर वेस्ट और ई-कचरे पर 12 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा.
• सर्विस सेक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी के दायरे में लाए गए हैं. इसमें ज़री के काम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
• जिन सेवाप्रदाताओं का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम है, उन्हें इंटरस्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है.
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