हरियाणा विधानसभा में 05 नवंबर 2020 को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया. इस बिल में प्रदेश की 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है.
इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया. राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा. विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020 लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है. इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी.
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने आज विधानसभा में कहा कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है।
— CMO Haryana (@cmohry) November 5, 2020
इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।
मुख्य बिंदु
• हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी.
• हरियाणा के क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले यहां के लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की बात कही थी.
• दुष्यंत चौटाला के इस वादे के बाद लंबे वक्त तक जेजेपी गठबंधन में इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी. अब हरियाणा सरकार ने फैसले को मंजूरी देते हुए आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है.
• हरियाणा के स्थानीय युवाओं को इससे बड़ा लाभ मिलने की बात कही जा रही है.
नियम तोड़ने पर सब्सिडी रद्द होगी
कानून का पालन ना करने वाली कम्पनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी. इसमें अर्थदंड और सब्सिडी रद्द की जा सकती है. यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा.
इन लोगों को मिलेगा फायदा
हरियाणा सरकार का यह विधेयक 50 हजार रुपए मासिक सैलरी तक ही लागू होगा. इससे ज्यादा वेतन वालों पर इसका असर नहीं होगा. इसका लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा. साथ ही जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित योग्यता भी पूरी करनी होगी.
यह बिल किस फर्मों पर लागू होगा
यह बिल राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज़, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होगा. इस बिल पर राज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है जिसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा. हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया.
हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है।अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है।
— Dushyant Chautala (@Dchautala) November 5, 2020
स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान
बिल में योग्य लोगों की कमी होने पर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है. हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 05 नवंबर 2020 को विधानसभा में ये बिल पास किया गया. सदन द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वादा अब पूरा हो चुका है.
पृष्ठभूमि
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय युवकों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वादा किया था. इस बिल के पेश होने के साथ ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया है.
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