हरियाणा में स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण

Mar 3, 2021, 10:48 IST

इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है. 

Haryana To Reserve 75% Jobs In Private Sector For Locals in Hindi
Haryana To Reserve 75% Jobs In Private Sector For Locals in Hindi

हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है.

यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने दी. राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है. प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी.

इस कोटे के तहत किसे मिलेगी नौकरी

इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है. इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.

जुर्माना लगाने का भी प्रावधान

बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा. इस बिल का उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देना है.

पृष्ठभूमि

बता दें कि नवंबर 2020 में हरियाणा विधान सभा ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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