हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है.
यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने दी. राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है. प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा.
बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।
— Dushyant Chautala (@Dchautala) March 2, 2021
हरियाणा प्रदेश को बधाई। pic.twitter.com/GOi9ir8KFc
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी.
Governor Satyadev Narayan Arya has approved a Bill allowing 75% reservation in private jobs. The government will notify it soon: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/cAPdOVjB7O
— ANI (@ANI) March 2, 2021
इस कोटे के तहत किसे मिलेगी नौकरी
इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है. इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.
जुर्माना लगाने का भी प्रावधान
बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा. इस बिल का उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देना है.
पृष्ठभूमि
बता दें कि नवंबर 2020 में हरियाणा विधान सभा ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा.
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