केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 सितंबर 2017 को बाल श्रम के राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘पेंसिल’ पोर्टल का शुभारंभ किया. नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी मुख्य अतिथि थे. पेन्सिल पोर्टल का उद्देश्य देश में बाल श्रम को रोकना तथा बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है.
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पेंसिल पोर्टल-
- पेंसिल पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, जिससे बाल श्रम को समाप्त करने में मदद मिलेगी.
- ऑनलाइन पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकार, जिला और सभी परियोजना समितियों के साथ जोड़ देगा.
- पेंसिल पोर्टल की परिकल्पना केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर बाल श्रम समाप्त करने के लिए की गयी है.
- पेंसिल पोर्टल के घटक हैं - चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शिकायत प्रकोष्ठ, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा परस्पर सहयोग.
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बाल श्रम (निषेध और संशोधन) अधिनियम, 2016
- सरकार ने बाल श्रम (निषेध और संशोधन) अधिनियम, 2016 पारित किया जिसे 1 सितम्बर, 2016 से लागू किया गया. इस संशोधन के अनुसार किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार प्रदान करना पूरी तरह निषिद्ध है. इस अधिनियम के प्रावधानों को सबसे पहले वर्ष 1986 में लागू किया गया था और यह आशा की गई थी कि भविष्य में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकेगा. इस संशोधन विधेयक द्वारा किशोर बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार देना निषेध किया गया.
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