आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है. आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण इनऑपरेटिव (Inoperative) हो गए है उन्हें इनऐक्टिव पैन नहीं समझा जाए.
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग पर फ़ैल रहे भ्रम के बीच 18 जुलाई को इस बात की पुष्टि की है. पैन के इनऑपरेटिव होने के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.
Dear Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…
इनऑपरेटिव पैन से आईटीआर कर सकते है फाइल:
आयकर विभाग ने इस सम्बन्ध में एक ट्वीट भी किया है. कोई भी इनऑपरेटिव पैन से भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है. साथ ही आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) इनऑपरेटिव पैन के लिए उच्च दर" पर काटा जाएगा और इनऑपरेटिव पैन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) ऊंची दर पर एकत्र किया जाएगा.
एनआरआई पैन पर क्या है अपडेट?
आयकर विभाग ने बताया कि भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) या विदेशी नागरिकों के पैन की स्थिति पर भी स्पष्टीकरण दिया है. आयकर विभाग के अनुसार, जिन्होंने रेजिडेंट स्टेटस के तहत पैन के लिए आवेदन किया होगा और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) के समक्ष अपना रेजिडेंट स्टेटस अपडेट नहीं किया है उनके पैन को भी इनऑपरेटिव पैन समझा जायेगा.
इनऑपरेटिव पैन के नुकसान:
इनऑपरेटिव पैन के नुकसान की बात करें तो आयकर रिफंड और उस पर मिलने वाला ब्याज जारी नहीं किया जायेगा लेकी इनऑपरेटिव पैन को इनऐक्टिव पैन न समझें, इसकी मदद से भी आप अपना रिटर्न दाखिल कर सकते है.
एनआरआई पैन होल्डर क्या करें?
विभाग ने इसी स्थिति वाले पैन होल्डर को सलाह दी है कि एनआरआई (गैर-आवासीय भारतीय) पैन डेटाबेस में अपनी रेजिडेंट स्टेटस को अपडेट करने के अनुरोध के साथ सहायक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित जेएओ को सूचित करें.
आईटीआर दाखिले के बीच आई बड़ी अपडेट:
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिले करने के बीच उठाई गई चिंताओं को देखते हुए यह अपडेट दिया है. यह अपडेट कई करदाताओं द्वारा उन पैन के साथ आईटीआर दाखिल करने पर उठाई गई चिंताओं के बीच आया है जो आधार से जुड़े नहीं हैं. गौरतलब है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है.
पैन-आधार लिंक की डेडलाइन ख़त्म:
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख अब निकल चुकी है. आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो गई थी. आधार-पैन लिंक की बाध्यता असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं है.
इसे भी पढ़ें:
दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स कौन से है? जानें भारत की रैंकिंग
क्या है ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिला धातु से बना रहस्यमयी ऑब्जेक्ट? इसरो से भी जुड़ रहा नाम
Comments
All Comments (0)
Join the conversation