इज़रायली मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा पारित विधेयक के अनुसार अब आम नागरिक एवं एनजीओ प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं.
इज़राइल सरकार द्वारा 08 जुलाई 2018 को यह विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक से उन दिग्गज कम्पनियों पर दबाव बनाया जा सकेगा जो राज्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाए गये नियमों का पालन नहीं करते.
पर्यावरण समूह के चेयरमैन एवं इज़राइल की संसद सदस्य डोव खेनिन के अनुसार, “पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा उठाये यह कदम आवश्यक हैं लेकिन काफी नहीं हैं.”
इज़राइल में पिछले कुछ वर्षों में प्रदूषण के कारण दो ऐसे भयावह हादसे हुए हैं जिनके लिए एइलाट-एश्केलों पाइपलाइन एवं इज़राइल केमिकल लिमिटेड को दोषी पाया गया था. माना जा रहा है कि इज़राइल केमिकल्स पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जारी की गई चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर रहा था.
डोव खेनिन के अनुसार, “यह विधेयक हमें नई शक्ति प्रदान करेगा तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार हेतु अवसर प्रदान करेगा. प्रदूषण का प्रमुख कारण कम्पनियों की आर्थिक लाभ की लालसा रहा है.”
इज़राइल में प्रदूषण
इज़राइल की तीसरी सबसे बड़ी नदी किशोन नदी प्रदूषण का सबसे बड़ा उदहारण है. वर्ष 2010 में इज़राइल पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश के मध्य भाग में मौजूद बहुत से कुओं की जांच से पता चला है कि उनमें प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
इज़राइल लगभग बीस हज़ार वर्ग किलोमीटर में स्थित देश है जिसके पास एक सीमित मात्रा में संसाधन मौजूद हैं. सीमित स्थान, अर्द्ध-शुष्क जलवायु, सघन जनसंख्या एवं कम होते प्राकृतिक संसाधनों के कारण इज़राइल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है.
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