झारखंड सरकार का कड़ा फैसला, मास्क न पहनने पर दो साल की सजा

Jul 24, 2020, 09:58 IST

झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को दो साल तक की जेल हो सकती है और एक लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

Jharkhand govt to impose Rs 1 lakh fine for not wearing mask in Hindi
Jharkhand govt to impose Rs 1 lakh fine for not wearing mask in Hindi

झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए निर्देशों की अवहेलना करने भारी जुर्माने का घोषणा किया है. देशभर में बढ़ते कोरोना महामारी के मामलों के बीच अब झारखंड सरकार सख्ती के मूड में है. इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने नए अध्यादेश (झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश) को स्वीकृति दे दी है.

झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को दो साल तक की जेल हो सकती है और एक लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है और सजा का क्या प्रावधान होगा.

मास्क नहीं पहनने वालों पर भी होगी कार्रवाई

राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 को स्वीकृति दे दी गई है. अर्थात् अब सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी. अभी तक इसको लेकर कोई कानून नही था. मुख्यमंत्री ने संक्रमण पर रोकथाम के अध्यादेश लाने पर कहा इसका कानून में प्रावधान है और समय-समय पर कभी-कभी सख्ती करने की भी आवश्यकता होती है इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है.

समय-समय पर दिशा-निर्देश लागू

झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश लागू किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि लोग इसके अनुपालन में लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन राज्य में इस विषय से संबंधित दंड के लिए कोई एक्ट नहीं होने के कारण सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है.

मरीजों की संख्या में वृद्धि

हाल ही में, प्रवासी मजूदरों के लौटने और लोगों की लापरवाही बरतने की वजह से राज्य में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है. इस कारण सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े हैं, इनमें से एक निर्णय यह है कि अब राज्य के बैंकेट हॉल का प्रयोग आइसोलेशन वार्ड के तौर पर किया जाएगा.

अध्यादेश पर लेनी होगी राज्यपाल की अनुमति

झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अऩुमति लेगी. इसके बाद यह लागू हो जाएगा. छह माह के भीतर इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी

झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति दी गई. इसमें पलास का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को दर्शाते हुए झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाया गया है. यह आगामी 15 अगस्त 2020 से लागू होगा.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
... Read More

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Latest Education News