एनजीटी ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों से पेट्रोल, डीज़ल ढोने पर प्रतिबन्ध लगाया

Mar 31, 2017, 11:16 IST

एनजीटी के प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार द्वारा पुलिस को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 31 मार्च 2017 से दिल्ली में भारत स्टेज-I और भारत स्टेज-II की गाड़ियों से तेल ढुलाई पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश जारी किया.

एनजीटी के आदेश के अनुसार  सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां राजधानी में बीएस-I और बीएस-II मानकों वाले पुराने वाहन प्रयोग न करें. यह आदेश इन वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण दिया गया.

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एनजीटी के प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार द्वारा पुलिस को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया. गौरतलब है कि राजधानी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंपों पर तेल सप्लाई करती हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में 1 अप्रैल से बीएस-III वाहनों की बिक्री और उनके पंजीकरण पर रोक लगाई थी. एनजीटी ने दिसंबर 2016 में सभी तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि क्या वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल पहुंचाने के लिए 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल करती हैं अथवा नहीं.

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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