पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्रकैद को मंजूरी दी

Aug 22, 2018, 10:01 IST

इसके तहत धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा तथा तीर्थ स्थलों को नुकसान पहुंचाने पर दस साल की कैद की सजा होगी.

Punjab Cabinet Approves Life Sentence For Sacrilege Of Religious Texts
Punjab Cabinet Approves Life Sentence For Sacrilege Of Religious Texts

पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने के लिए 21 अगस्त 2018 को अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में संशोधन को मंजूरी प्रदान की. इस संशोधन का उद्देश्य धार्मिक पुस्तकों की बेअदबी करने वालों को उम्रकैद की सजा दिये जाने का मार्ग प्रशस्त करना है.

यह निर्णय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. बैठक में सात बिलों को भी मंजूरी दी गई जिन्हें 24 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जायेगा.

बैठक में निर्णय के मुख्य बिंदु

•    पंजाब कैबिनेट की बैठक में आई.पी.सी. में धारा 295-ए.ए. शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है.

•    इसके अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल को नुकसान या बेअदबी करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी.

•    मंत्रिमंडल ने आईपीसी की धारा में संशोधन करते हुए नयी धारा को मंजूरी दी.

•    इसके तहत धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा तथा तीर्थ स्थलों को नुकसान पहुंचाने पर दस साल की कैद की सजा होगी.

•    यह संशोधन सदन के पटल पर रखे जाएंगे.

किस बिल में संशोधन को मंजूरी?

मंत्रिमंडल ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमैंडमेंट) बिल-2016 (बिल नंबर- 7 पीएलए-2016) और इंडियन पैनल कोड (पंजाब अमेंडमेंट) बिल-2016 (बिल नंबर-7 पीएलए-2016) को वापस लेने का फ़ैसला किया है, जो साल 2016 में 14वीं विधानसभा के 12वें सत्र में पास किये गए थे. इसके साथ ही ‘द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (पंजाब अमैंडमैंट) बिल -2018 और इंडियन पैनल कोड (पंजाब अमैंडमैंट) बिल -2018 को आगामी सत्र के दौरान पेश करने की स्वीकृति दी गई.



अन्य निर्णय
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा में लाये जाने वाले बिल पंजाब स्टेट हायर एजूकेशन काउंसिल के गठन को भी मंजूरी दी गई. सरकार का मानना है कि राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये सुनियोजित और बेहतर तालमेल की जरूरत है. मुख्यमंत्री काउंसिल के प्रमुख, उच्च शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष तथा उच्च शिक्षा के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य होंगे.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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